Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला वकील की जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही रांची के एसएसपी को भूखंड पर चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराने और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस मामले में महाधिवक्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता स्वीटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. स्वीटी की तरफ से पक्ष रखते हुए एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की मां ने वर्ष 1986 में गुटुवा मौजा में प्लॉट संख्या 12 और खाता संख्या 174 की जमीन खरीदी थी. जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं. इसके खिलाफ उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी और प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था. लेकिन पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. इसके बाद प्रार्थी ने रांची के एसएसपी को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
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प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जमीन खरीदने के बाद उनकी माता का निधन हो गया था. कोरोना काल में उनके पिता का भी निधन हो गया. अभी वह अपने भाई के साथ रहती हैं. उन्होंने पुलिस से कई बार शिकायत की और जमीन का सीमांकन करने का आग्रह किया.
आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि न्यायालय के संज्ञान में लाये गए इस असाधारण स्थिति को देखकर कोर्ट मूकदर्शक नहीं रहेगी. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का विषय है. कोर्ट का इससे कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन साथ ही यदि न्यायालय के किसी अधिकारी को इस तरह परेशान किया जा रहा है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है.
कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता द्वारा लिखित शिकायत के बावजूद रातू पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है. याचिका में लगाए गए आरोप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं. अदालत ने रांची के एसएसपी को अदालत के आदेश का पालन कर बुधवार को सुबह 10.30 बजे तक सूचित करने का निर्देश दिया है.
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