Ranchi: मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी उषा मार्टिन के एमडी राजीव झंवर की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. इससे पहले 9 अक्टूबर को रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट ने राजीव झंवर को राहत नहीं देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद राजीव झंवर ने ED कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उषा मार्टिन के खिलाफ 190 करोड़ रुपए से जुड़े आयरन ओर के केस में चार्जशीट दायर कर दी है. उषा मार्टिन ग्रुप और उसके अधिकारियों के खिलाफ आयरन ओर की खदान में गड़बड़ी करने को लेकर शुरुआत में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. जिसे टेकओवर करते हुए दो अक्टूबर 2021 को ED ने प्राथमिकी दर्ज की थी. यह केस घाटकुरी माइंस में लीज से ज्यादा आयरन ओर के खनन से जुड़ा हुआ है. इसी मामले में उषा मार्टिन के जीएम प्रमोद कुमार फतेपुरिया समेत अन्य लोग आरोपी हैं. इससे पहले राजीव झंवर ने ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
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