Varanasi : वाराणसी से बड़ी खबर आयी है. खबर यह है कि जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे ASI का सर्वे रोकने को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने याचिका खारिज कर दी.
जान लें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी ने जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी केस की वादी महिलाओं से बिना फीस जमा कराये ASI से सर्वे कराये जाने, साथ ही नोटिस तामील न कराये जाने की बात कही थी. अदालत में गुहार लगाई थी कि सर्वे तय नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है. इसे रोकने की मांग की गयी थी. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
जिला जज ने कहा कि हाई कोर्ट,सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा है
पूर्व में जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के आदेश सुरक्षित रख लिया था, अदालत ने कल गुरुवार को अपना आदेश जारी किया. अपने आदेश में जिला जज ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा है. इस अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है.
इस क्रम में श्रृंगार गौरी केस की वादिनी चार महिलाओं की अर्जी पर भी आदेश दिया. कहा कि अदालत पूर्व में ही सर्वे में मिली वस्तुओं को DM या उनके द्वारा नामित अधिकारी को सुपुर्द करने का आदेश ASI को दे चुकी है.
वजूखाने का ASI सर्वे कराने को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई हुई
एक बात और कि जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने का ASI से सर्वे कराने को लेकर दायर अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई. श्रृंगार गौरी केस की वादिनी रखी सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के क्रम में सभी पक्षों को आवेदन की प्रति दी गयी है. इसमें विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी को इस अर्जी पर आपत्ति दाखिल करनी है. अदालत में अगली 5 अक्टूबर को होगी.
मामला यह है कि ज्ञानवापी परिसर ममें ASI सर्वे चार अगस्त से लगातार जारी है. 15 अगस्त को सर्वे का काम रोक गया था. मुस्लिम और हिंदू पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम चल रहा है. ASI को 6 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट जिला जज की अदालत में जमा करने का आदेश है.