NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विवाद में आज मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. SC के फैसले से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है. खबर आयी है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी(शिवसेना) पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी. इसका मतलब कि अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर फैसला कर सकता है. इस फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ने ही इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी.
Supreme Court allows Election Commission of India to decide which faction between Uddhav Thackeray and Eknath Shinde be recognised as the ‘real’ Shiv Sena party and allotment of the bow and arrow symbol.
— ANI (@ANI) September 27, 2022
इसे भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी
इस मामले की तह में जायें तो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने इस केस को संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर करते हुए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. जस्टिस रमना ने कहा था कि संवैधानिक बेंच यह तय करेगी कि आयोग की कार्यवाही जारी रहेगी या नहीं. इससे पहले चुनाव आयोग ने सिंबल को लेकर शिंदे गुट की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा था.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि इस विवाद का जल्द निपटारा हो. हम यह देखना चाहते हैं कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है. इस पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग में जिस व्यक्ति ने केस दाखिल किया है, वह शिवसेना का सदस्य ही नहीं है.
इसे भी पढ़ें : भारत जोड़ो यात्रा : मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हल्ला बोल, आरएसएस-भाजपा चाहते हैं यात्रा बाधित हो जाये