Ranchi: वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने झारखंड सरकार के ’’पेसा अधिनियम 1996’’ नियमावली तैयार करने को लेकर होटल बीएनआर चाणक्या,रांची में कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में एल ख्यांगते,अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कहा, अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची द्वारा पहचाने गये क्षेत्र हैं. यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है. पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग-9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम है.
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झारखंड राज्य के पेसा अधिनियम को मूर्त रूप देने हेतु आयोजित कार्यशाला में संजय श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कुलवंत सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सिद्धार्थ त्रिपाठी, मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, एवं विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण के साथ राज्य के विभिन्न जिलों से आए गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से रश्मि कत्यायन, संजय बासु मलिक एवं प्रेमशंकर और झारखण्ड जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
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