Ranchi: हेमंत सोरेन सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट के इस निर्णय से राज्य में सरकारी नौकरी को लेकर जारी कई नियुक्ति विज्ञापनों पर बड़ा पेंच लग गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस नीति के तहत हुई बहाली और नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को भी रद्द कर दिया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी प्रतिक्रिया इसपर आयी है.
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खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर देवघर जिले में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के युवाओं और बेरोजगारों के हित में सरकारी की बनायी नीति के लिए हमलोग कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे. झारखंड के युवाओं के अधिकारों और हक को कोई भी नहीं छिन सकता. जनसभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने हेमंत सोरेन से मांग कर दी कि 1932 की स्थानीय नीति को नियोजन नीति से जोड़ देना चाहिए. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार को चाहे हाईकोर्ट जाना हो या सुप्रीम कोर्ट, सरकार जाएगी और जीतेगी भी.
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