Ranchi/Delhi: छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत में न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी वरुण कुमार व फैजान सरवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि संशोधित रिज़ल्ट के कारण जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं. अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी.
इसे भी पढ़ें – मझगांव : उड़ीसा से जोड़ने वाली मझगांव-धोबाधोबिन-खड़पोस-बेनीसागर सड़क का होगा निर्माण
अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी और झारखंड सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था. तब तक यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था. प्रार्थी एवं कैविएटदारों (caveator) की तरफ से पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पी पटवालिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वी.मोहना, विज्ञान शाह, चिश्ती जैन, शुभाशिष रसिक सोरेन आदि उपस्थित थे. इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे निर्धारित की है.
इसे भी पढ़ें – Ukraine Russia War : स्वीडन की सीमा में घुसे परमाणु हथियारों से लैस रूस के फाइटर जेट, यूरोप में दहशत
झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया था
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के डबल बैंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया था. अदालत ने एलपीए 204 और 207 की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 7 जून 2021 को छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला दिया था.
इसे भी पढ़ें – शिवपाल यादव-योगी आदित्यनाथ मुलाकात से यूपी की सियासत गरमायी, राज्यसभा भेजे जाने के कयास