LagatarDesk: NDTV के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय और प्रमोटर समूह कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड SEBI के आदेश के खिलाफ अपील दायार करेंगे. SEBI ने उन पर कुछ कर्ज समझौतों के बारे में कथित तौर पर खुलासा नहीं किये जाने के कारण 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.कंपनी के तीन प्रमोटर पर संयुक्त रूप से 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अलग से 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा.SEBI ने कंपनी पर सूचीबद्धता और प्रतिभूतियों से जुड़े विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया है. इसमें कुछ कर्ज समझौतों के बारे में शेयरधारकों से जानकारी को छुपाने का भी आरोप है.
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शेयरधारकों पर पड़ेगा विपरीत असर
सेबी ने कहा कि ऋण समझौते में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनका NDTV शेयरधारकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. सूचना के अनुसार, NDTV की Paid-up Share Capital अभी भी 61.45 फीसदी है. SEBI ने कहा कि कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर समूह कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे. SEBI का आदेश कंपनी के संस्थापक और प्रमोटर समूह द्वारा 2008-2010 के दौरान विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और ICICI बैंक के साथ किये गये कर्ज समझौते के बारे में कथित रुप खुलासा नहीं किये जाने पर आधारित है.
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NDTV की प्रतिक्रिया
NDTV के संस्थापक और प्रमोटरों ने बार-बार कहा है कि उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कंपनी का नियंत्रण समर्पित नहीं किया है. उनके खिलाफ 24 दिसंबर को जारी SEBI के आदेश, जिसमें कंपनी के नियंत्रण समर्पित करने का आरोप लगाया गया है, वो तथ्यों के गलत आकलन पर आधारित है.
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