NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को भी NDA की परीक्षा में बैठने की इजाजत दिये जाने का आदेश जारी किया है. खबर है कि पांच सितंबर को NDA का एग्जाम होगा. बता दें कि सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को दाखिला नहीं दिये जाने के मामले में आज बुधवार को सुप्रीम में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. हालांकि SC ने लड़कियों को अभी अंतरिम उपाय के तौर पर NDA की परीक्षा देने की अनुमति दी है.
Supreme Court orders allowing women to take the National Defence Academy (NDA) exam scheduled for September 5th. The Apex Court says that admissions will be subject to the final orders of the court pic.twitter.com/8YVgaxz5O8
— ANI (@ANI) August 18, 2021
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NDA में प्रवेश के मुद्दे पर 5 सितंबर को नीति के रूप में विचार किया जायेगा
लड़कियों के NDA में प्रवेश के मुद्दे पर 5 सितंबर को नीति के रूप में विचार किया जायेगा. जानकारी के अनुसार सैनिक स्कूलों ने पिछले साल से लड़कियों को प्रायोगिक तौर पर लेना शुरू कर दिया है. बता दें कि 15 अगस्तै को प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से घोषणा की कि लड़कियों को सैनिक स्कूलों में एडमिशन दिया जायेगा. हालांकि अभी राष्ट्री य इंडियन मिलेट्री कॉलेज में लड़कियों को प्रवेश मिलना संभव नहीं हो पा हो रहा है. सेना का इस मामले में कहना है कि लड़के और लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अलग अलग हैं. महिलाओं को अभी तक सेना में लड़ाकू बलों में भर्ती नहीं किया गया है. बताया कि लड़कियों को केवल 10 गैर-लड़ाकू स्ट्री म में भर्ती किया जाता है.
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हम लड़कियों को RIMC में लेने की स्थिति में नहीं हैं
आज सुनवाई के क्रम में इंडियन मिलेट्री कॉलेज में लड़कियों को भर्ती करने से इनकार करते हुए RIMC की ओर से सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि फिलहाल हम लड़कियों को RIMC में लेने की स्थिति में नहीं हैं. कहा कि यह 100 साल पुराना स्कूल है. RIMC के छात्रों के लिए NDA की परीक्षा देना अनिवार्य होता है. उनका अलग बोर्ड है. यह NDA का फीडर कैडर है और NDA में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे से जुड़ा है.
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आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का समर्थन कर रहे हैं?
इस पर जस्टिस कौल का कहना था कि आप कहते हैं कि RIMC 100 साल पुराना है, तो आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का समर्थन कर रहे हैं? जस्टिस कौल ने कहा कि हमने पहले ही अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है, इसका जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि RIMC के छात्रों को अनिवार्य रूप से NDA में शामिल होना है. वे कक्षा 8 के छात्रों को एडमिशन देते हैं उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है. यदि लड़कियों को इसमें शामिल होना है तो उन्हें नियमित स्कूली शिक्षा छोड़नी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने NDA, सैनिक स्कूलों, RIMC में महिलाओं को प्रवेश नहीं देने के विचार पर सेना को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, आप इस मामले पर न्यायपालिका को आदेश देने के लिए बाध्य कर रहे हैं. यह बेहतर है कि आप (सेना) खुद इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार करें. हम उन लड़कियों को NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जो अदालत की शरण में आयी है.