Ranchi: असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई हुई. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह में होगी. मंगलवार को विवेक हर्षिल के द्वारा दाखिल LPA पर आंशिक सुनवाई हुई. उक्त याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वे इस केस से जुड़े कुछ और दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की है. यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में सूचीबद्ध है.
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2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था.
बता दें कि इससे पहले सिंगल बेंच ने स्वप्निल मयुरेश की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर(इंडिया)में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी. इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए.लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह याचिका ख़ारिज कर दी थी. जिसके बाद अब डबल बेंच में LPA दायर की गई है.
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