LagatarDesk : चंडीगढ़ में चल रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की दो दिवसीय बैठक संपन्न हुई. जो 28 जून को शुरू हुई थी. करीब छह महीने बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. बैठक के पहले दिन कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी. वहीं दूसरे यानी आखिरी दिन भी कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया. जो 18 जुलाई से लागू होगा. (पढ़ें, सलमान के बाद स्वरा भास्कर को मिली धमकी भरी चिट्ठी, सावरकर के अपमान को लेकर चेतावनी
इन चीजों पर पड़ेगी महंगाई की मार
रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कई बड़े फैसले लिये गये. जिसकी वजह से कई खाद्य पदार्थ महंगे हो जायेंगे. काउंसिल के फैसले के अनुसार, प्री-पैकेज्ड और लेबल के साथ बिना ब्रांड वाले आटा-चावल पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री-पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थ भी 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में आ गया.
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होटल में रहने पर भी लगेगा 12 फीसदी जीएसटी
इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, व्हीट ब्रान और राइस ब्रान को छूट से बाहर रखा गया है. साथ ही होटलों में रुकना भी महंगा हो जायेगा. होटल में 1000 से कम दाम वाला कमरा लेने पर 12 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा. अभी इसपर कोई टैक्स नहीं लगता है.
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इन चीजों पर इतना लगेगा जीएसटी
- इंक पर अब 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
- वाटर पंप पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया.
- ग्रेन क्लीनिंग मशीन पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. यह फिलहाल 5 फीसदी है.
- LED लैंप, सर्किट बोर्ड पर अब 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
- सोलर वाटर हीटर पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी हुआ.
- लेदर को 12 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया. जो 5 फीसदी पर है.
- रोड, रेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर GST 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया.
- टेट्रा पैक्स पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया.
- ई-वेस्ट पर GST 5 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी हुआ.
ये चीजे होंगी सस्ती
- जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऑर्थोपेडिक लाइंस अप में जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया.
छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को अब नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन
जीएसटी काउंसिल की बैठक में चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिये जाने वाले शुल्क पर भी 18 जीएसटी लगेगा. इसके अलावा बैठक में असंगठित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण को माफ कर दिया गया है. इस फैसले से करीब 1,20,000 छोटे व्यापारियों को फायदा होगा. हालांकि यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे.
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कंपोजीशन डीलर अब ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के जरिये कर सकेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई
बैठक में कंपोजीशन डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से इंट्रास्टेट आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गयी. कंपोजिशन डीलर वे हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है. उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ फ्लैट दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा. इस तरह जीएसटी काउंसिल की बैठक में अब तक लिये गये फैसलों पर नजर डालें तो अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान को जीएसटी के दायरे से मुक्त रखा गया है.
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ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला टला
हालांकि बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया. रेट रेशनलाइजेशन को लेकर भी काउंसिल में चर्चा नहीं हुई है. इसके लिए पैनल को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी टाल दिया गया है. निर्मला सीतारमण ने बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह को इस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से बात कर 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट को सौंपने के लिए कहा है. इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की फिर से बैठक करेगी.
तमिलनाडु के मदुरै में होगी अगली बैठक
बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में तमिलनाडु के मदुरै में होगी. अगली बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में होगी. यह तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन (Palanivel Thiaga Rajan) के निमंत्रण पर मदुरै में आयोजित किया जायेगा.
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