Dhanbad : भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में हाई कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक निचली अदालत के कर्यवाही पर रोक लगाए जाने के कारण शनिवार 29 अप्रैल को भी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका. 20 मई 22 को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी. इस आदेश को विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर 22 को झारखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा रखी है.
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