Ranchi: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने गुरूवार को मामले की सुनवाई के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया है. विनीत अग्रवाल,अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की ओर से याचिका दायर कर एनआईए द्वारा दर्ज पूरे मामले को खारिज किए जाने की मांग की गई है, इस मामले में निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को भी खारिज किए जाने की मांग की गई है.याचिका में कहा गया है कि इन लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार का मामला नहीं बनता है यह लोग टेरर फंडिंग के आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है इन लोगों को पूरे मामले से मुक्त किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में मामले की सुनवाई हुई याचिकाकर्ता और एनआईए की ओर से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.
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NIA कर रही है मामले की जांच
मगध आम्रपाली प्रोजेकट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले की जाांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए टेरर फंडिग के आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की है.
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