Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने सरकारी दुकान में नकली शराब बेचने के आरोपियों को बेल दे दी है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बेल दी है उनके नाम धीरज कुमार, इंद्रजीत कुमार और मोहन राम हैं. इनके खिलाफ 23 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसके बाद से ये न्यायिक हिरासत में हैं. रांची सिविल कोर्ट में ACJM (अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) की अदालत में तीनों आरोपियों की जामनत याचिका पर सुनवाई हुई. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की. अदालत ने जमानत देते हुए यह शर्त रखी है कि आरोपी इस केस की जांच में सहयोग करेंगे और 20-20 हजार के बेल बांड जमा करेंगे. रांची उत्पाद विभाग ने तीनों आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धारा 47 और 52 (D) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
इसे भी पढ़ें-हरियाणा हिंसा : डीजीपी ने कहा, एसआईटी गठित की जायेगी, बजरंग दल के मोनू मानेसर की भूमिका की जांच होगी