Chandwa: चंदवा प्रखंड क्षेत्र की चकला पंचायत के बाना गांव स्थित अभिजीत कॉरपोरेट्स पावर लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में आईबीबीआई (इनक्रप्सी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया) के वकील को पिछली डेट पर उपस्थित नहीं होने पर फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर आईबीवीआई को अपना पक्ष रखने की हिदायत दी.
कोर्ट ने आईबीबीआई के जवाब दाखिल करने के 15 दिनों के अंदर पक्षकार पंकज धानुका को भी उसपर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस केस में स्थानीय याचिकाकर्ता धीरज जायसवाल और दीपू सिन्हा को पक्षकार मानते हुए अगली तारीख 19 दिसंबर तय की है. सुनवाई में कोर्ट ने कहा, अगली तारीख पर तीनों पक्षों को सुनने के बाद ही अदालत आगे का रुख स्पष्ट करेगी.
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रैयतों को हक में फैसला आने की उम्मीद
चंदवा और लातेहार में याचिकाकर्ता दीपू सिन्हा और धीरज जायसवाल को पक्षकार मानने के अदालत के इस निर्णय से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में खुशी है.
याचिकाकर्ता दीपू सिन्हा ने बताया कि उन्हें कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी और पक्षकार मान लेने से यह उम्मीद विश्वास में तब्दील हो गयी. जिससे 19 दिसंबर को बकायेदारों और रैयतों के हित में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है. स्थानीय लोगों को अब 19 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है. साथ ही एक उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा.
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