Adityapur : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने दो वर्ष पहले सरायकेला-खरसावां जिले के 63 शिक्षकों के स्थानांतरण को गलत बताया है. संघ ने विभागीय सचिव के आदेश का पत्र दिखाते हुए कहा कि शिक्षकों का स्थानांतरण दुराग्रह से ग्रस्त होकर तत्कालीन डीईओ और डीएसई ने किया था. संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 2093, छह अगस्त 2019 के नई स्थानांतरण नीति के तहत नियम संगत है, पर संकल्प के आदेश का उल्लंघन करते हुए पांच अगस्त 2019 को जिला स्थापना समिति की बैठक कर जिले के 63 शिक्षकों का स्थानांतरण करना इसका उल्लंघन है.
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शिक्षकों का स्थानांतरण संकल्प आदेश की तिथि के बाद की गई है. आदेश के बाद अब छह शिक्षकों को छोड़ बाकी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना संदेहास्पद है. वित्तीय वर्ष का आखिरी माह चल रहा है. सभी शिक्षक विद्यालय के रखरखाव में लगे हैं, उन्हें हिसाब देना है. ऐसे में संघ मांग करती है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पर अविलंब रोक लगाई जाए.
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