Mathura : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल से शुरू हो रहा है. आज खबर आयी कि वादी मनीष यादव द्वारा दायर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग वाली, याचिका मथुरा कोर्ट ने स्वीकार कर ली. इस मामले की सुनवाई एक जुलाई को होगी.
जानकारी के अनुसार प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग-अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गयी थी. इस याचिकाओं को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी वादियों के लिए एक ही तारीख 1 जुलाई तय की गयी है.
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एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है
याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकीनंदन शर्मा ने आशंका जताई है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है. एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है .मांग की कि दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी हो और सभी तथ्य जुटाये जायें.
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9 मई 2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था
इस मामले में एक अन्य वादी महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद मामले में 24 फरवरी 2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया था. इसमें वीडियोग्राफी कराने के लिए कमिश्नर नियुक्त कहरने की गुहार लगाई गयी थी. श्री सिंह के अनुसार प्लेस ऑफ बर्थ एक्ट के कारण उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था फिर 9 मई 2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था.
इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद के वकील तनवीर अहमद ने कहा कि वादी दो वर्षों में विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र देते रहे हैं, उन्हें खुद मालूम नहीं है कि वह आखिर वह क्या कहना चाहते हैं. कहा कि मथुरा में दोनों के धर्मस्थल अलग है. , वीडियोग्राफी की कोई आवश्यकता नहीं है. जान लें कि ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक 10 वाद मथुरा कोर्ट में दायर है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट का चार माह में सभी अर्जियां निपटाने का आदेश
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामले में मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया है कि अधिकतम 4 माह में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाये. सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया गया है.
भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था. इस याचिका में मामले की रोजाना सुनवाई करने की मांग की गयी थी.
लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गयी है. कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद हटाने की मांग की गयी है.