Ranchi : गृह विभाग ने पुलिसकर्मियों को शर्तों के साथ ACP, MACP का लाभ देने की सहमति दी है. इसको लेकर सरकार के संयुक्त सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखते हुए कहा है कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बीते सात अक्टूबर को पारित आदेश के आलोक में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा झारखंड पुलिस के आरक्षी कोटि को प्रशिक्षण में विलंब अवधि को क्षांत करते हुए एसीपी, एमएसीपी का लाभ प्रदान करने संबंधी दिए गए प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गई है.
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इन शर्तों के साथ दी गयी है सहमति
1. अनिवार्य प्रशिक्षण में विलंब हुए संबंधित आरक्षी का खुद का कोई दोष ना रहा हो.
2. आरक्षी द्वारा पहली बार में ही प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो.
3. यदि संबंधित आरक्षी द्वारा खुद प्रशिक्षण का त्याग किया गया हो अथवा प्रशिक्षण में असफल रहा हो, तो उसके मामले में क्षांति का प्रावधान लागू नहीं होगा.
प्रशिक्षण में देरी होने की पूरी जवाबदेही सरकार की है : राकेश पांडेय
झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय ने कहा कि प्राधिकार के द्वारा जवानों का प्रशिक्षण तय किया जाता है और जब भी जवानों के प्रशिक्षण में देरी हुई है, तो उसकी पूरी जवाबदेही प्राधिकार/ सरकार की है. जवान हर समय प्रशिक्षण के लिए तैयार बैठे हैं. हर बार उलझाने हेतु कोई ना कोई शर्त लगा दिया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. बिना शर्त हमें पूर्व अवधि का एरियर चाहिए अन्यथा समय अवधि पूरा होने के पहले प्रशिक्षण पर भेजने के लिए आदेश.
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