Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

जल्द हटेगी प्रोन्नति पर लगी रोक, सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला

Advertisement
Advertisement
Ranchi : झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर प्रोन्नति को लेकर हेमंत सरकार ने बीते वर्ष 24 दिसंबर को रोक लगा दी थी. करीब एक साल बाद राज्य सरकार इस रोक को हटाने पर विचार कर रही है. कार्मिक विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक, माह के अंत तक मुख्यमंत्री प्रोन्नति पर लगी रोक को हटा सकते हैं. इससे पहले प्रोन्नति पर रोक लगाने से संबंधित आदेश को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मौखिक रूप से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सरकार का पक्ष रखा.

समीक्षा बैठक कर सीएम ने रोक लगाने का दिया था निर्देश

बता दें कि कोरोना संक्रमण के पहले फेज के अंत में दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोन्नति को लेकर एक समीक्षा की थी. यह समीक्षा उन्होंने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कर्मियों की प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में किया था. इसके बाद सीएम ने सरकारी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया था. सीएम के आदेश के बाद मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागीय प्रमुख, आयुक्त और जिलों के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी किया गया था. इसे भी पढ़ें-भाकपा">https://lagatar.in/cpi-maoist-sub-zonal-and-area-commander-surrendered/">भाकपा

माओवादी सब जोनल और एरिया कमांडर ने किया सरेंडर

नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रोन्नति पर फैसला

जारी आदेश में कहा गया था कि प्रोन्नति पर लगी रोक अब नए सिरे से दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही हटाई जा सकेगी. फिलहाल, मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है. सीएम का निर्देश आते ही कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी करने के बाद प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मांडर विधायक बंधु तिर्की ने भी एसटी-एससी कर्मियों के प्रोन्नति का मामला विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद विधानसभा समिति का गठन किया गया था. इसे भी पढ़ें-पटना">https://lagatar.in/two-nigerian-prisoners-released-from-jail-on-the-orders-of-patna-high-court-performed-chhath-puja-in-jail/">पटना

हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा हुए दो नाइजीरियन कैदी, जेल में की थी छठ पूजा
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही