Santosh Pandey
Medininagar (Palamu): पलामू व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. नालसा के निर्देशानुसार व झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू के द्वारा 12 मार्च को आयोजन होगा. पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश (PDJ) प्रदीप कुमार चौबे ने बुधवार को बैंककर्मी व अधिवक्ताओं के साथ इसे लेकर बैठक की. उन्होंने लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले निबटाने में सहयोग की अपील की.
PDJ ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य सभी वादों का निपटारा किया जाएगा. इसमें बैंक संबंधी मामले, एनआई एक्ट, वसूली संबंधित मामले, मोटरयान दुर्घटना संबंधी दावे और कुटुंब न्यायालय से संबंधित मामले निबटाये जाएंगे. कहा कि इसके अलावा श्रम से संबंधित मामले, जमीन अधिग्रहण संबंधित मुकदमे, विधुत, जल संबंधित मामले, दीवानी मुकदमा, विचाराधीन और मुकदमे के पूर्व के मामले और माप तौल विभाग के मामले का निस्तारण होगा. PDJ ने कहा कि लोक अदालत विवाद निपटारा का एक सशक्त मंच है. लोक अदालत में विवादों का त्वरित निपटारा किया जाता है. यहां सर्वमान्य समाधान और अदालत में अदा की गई फीस के लौटाए जाने को सुनिश्चित करता है.
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प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने कहा कि किसी न्यायालय या कार्यालय में विचाराधीन मामला है और पक्षकार मामले का निस्तारण कराना चाहते हैं तो 12 मार्च को सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निस्तारण करा सकते है. साथ ही अगर मामले का निस्तारण कराना चाहते हैं तो आवेदन दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए समझौता पूर्व बैठक सभी बैंक व सभी संबंधित न्यायालयों में दिन के 11 बजे से कार्यरत रहेंगे. उन्होंने बताया कि लोक अदालत की कार्यवाही 11 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा. किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क किया जा सकता है. इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविन्द कच्छप के अलावा कई लोग मौजूद थे.
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