Ranchi : राज्य सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पीसी एक्ट जोड़े जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अनुराग गुप्ता के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है. अनुराग गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. इसके साथ ही अदालत ने राज्यसभा चुनाव में अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर रोक से भी इंकार कर दिया है और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है.
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इलेक्शन कमिशन के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी
याचिकाकर्ता अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता के द्वारा अदालत में दी गई दलीलों में कहा गया कि इलेक्शन कमिशन के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. प्राथमिकी का आधार एक सीडी थी. उस सीडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. जिस की FSL रिपोर्ट आ चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है. ओरिजिनल डिवाइस आईओ ने कई बार मांगे लेकिन उसे काफी बाद में दिए गए. जिसके बाद फिर केस आईओ ने उसे FSL के लिये भेजा है. इसी दौरान PC एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए आवेदन दे दिया गया है. वहीं अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि सीआरपीसी के प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है.
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एसीबी की कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर अपना निर्णय दे सकती है
तीन जून तक चली सुनवाई के बाद रांची सिविल कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की कोर्ट ने इस पूरे मामले को एसीबी कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया था. 14 जून को इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज एसीबी कोर्ट को हस्तांतरित कर दिए गए हैं. अब उम्मीद की जा रही है कि रांची एसीबी की कोर्ट इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर अपना निर्णय दे सकती है. रांची एसीबी की कोर्ट में यह मामला हस्तांतरित होने के बाद अब सबकी निगाहें विजिलेंस कोर्ट पर टिकी हुई है.
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सभी दस्तावेज एसीबी के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा
जानकारी के मुताबिक इस केस से जुड़े हुए सभी दस्तावेज और जुडिशल मजिस्ट्रेट अनुज कुमार के द्वारा इस केस में दिया गया आदेश एसीबी के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा.
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