LagatarDesk : मुंबई क्रूज ड्रग केस में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी जमानत नहीं मिल पाई. बॉम्बे हाईकोर्ट आज यानी गुरुवार को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनायेगी. मालूम हो कि लगातार दो दिन से इस केस की सुनवाई चल रही है. लेकिन अबतक इस पर फैसला नहीं हो पाया है.
दो दिनों में आर्यन खान मामले में फैसला आना जरूरी
आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फैसला आना है. आर्यन खान मामले में 28 या 29 अक्टूबर तक फैसला आना जरूरी है. क्योंकि 30 अक्टूबर से दीवाली-छठ को लेकर कोर्ट बंद हो जायेगा. अगर आर्यन खान को दो दिनों में बेल नहीं मिलती तो उन्हें 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा.
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मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में आर्यन खान की पैरवी की
बता दें कि वकील अमित देसाई की दलीलें खत्म हो चुकी हैं. बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू किया था. उनके साथ आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी.
अमित देसाई ने कोर्ट के सामने पेश की दलीलें
कोर्ट में अमित देसाई ने कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिये. एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है. गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है, जो हुआ ही नहीं है. अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था. एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है, उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने पेश किया है. इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है. 65 B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है.
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ड्रग्स केस में दो लोगों को मिल चुकी है बेल
गौरतलब है कि आर्यन खान पिछले 21 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद हैं. सेशंस कोर्ट ने दो बार आर्यन खान की जमानत अर्जी को खारिज किया है. आर्यन खान के वकील और परिवारवालों को बॉम्बे हाईकोर्ट से काफी उम्मीदें हैं. ड्रग्स केस में कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को बेल दी है.
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