Guwahati/NewDelhi : असम की एक अदालत ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ की मानहानि के केस में 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है. बता दें कि सिसोदिया के खिलाफ असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कामरूप जिले के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दायर किया है. असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से हुई बातचीत में यह जानकारी दी.
इसे भी पढ़ें : महाराष्ट्र : राहुल गांधी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, नांदेड़ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की
मनीष सिसोदिया के खिलाफ 30 जून को केस दर्ज हुआ था
खबरों के अनुसार हिमंत बिस्वा सरमा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 30 जून को बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर मामला दर्ज करवाया था. मनीष सिसोदिया ने असम के सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की सह स्वामित्व वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे. कोविड-19 की पहली लहर के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बाजार कीमत से अधिक दर पर पीपीई किट की सप्लाई करने का आरोप रिंकी की कंपनी पर लगाया गया था.
इसे भी पढ़ें : देव दीपावली पर काशी में दिखा भव्य नजारा, 10 लाख दीयों से जगमगाए 84 घाट
सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा
हिमंत बिस्वा सरमा के वकील सैकिया ने पूर्व में जानकारी दी थी कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी ने 21 जून को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सिविल जज नंबर एक की अदालत में सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मामला दायर किया था. जान लें कि बयान दर्ज होने और जांच पूरी होने के बाद असम की अदालत मनीष सिसोदिया द्वारा असम सीएम की पत्नी पर लगाये गये आरोपों के खिलाफ फैसला सुनायेगी.
सरमा की कंपनी ने पीपीई किट की आपूर्ति की बोली में हिस्सा नहीं लिया था
पूर्व में सरमा के वकील ने जानकारी दी थी कि जेसीबी इंडस्ट्रीज ने एनएचएम, असम को पीपीई किट की आपूर्ति के लिए लगाई गयी बोली में हिस्सा ही नहीं लिया था और न ही उन्होंने कोई बिल पेश किया था, जिससे की उनकी भागीदारी की जानकारी मिल सके. खबर है कि इस कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत NHM असम को लगभग 1500 पीपीई किट की आपूर्ति की थी.