Ranchi : झारखंड एटीएस( आतंकवादी निरोधी दस्ता) गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के भाई के खिलाफ कोर्ट में दायर किए गए चार्जशीट में ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पायी है. जिस वजह से बीते दिन अभिक श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. अभिक ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत प्रदान करने की गुहार लगायी थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बताया कि एटीएस पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में यह कहीं नहीं बताया गया है कि राज्य में आतंकवादी घटना हुई है, जिसमें ये शामिल हैं. इसमें यूएपीए एक्ट की धारा 16-17 लागू नहीं होती है. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए. जिसके बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने अभिक श्रीवास्तव को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. पढ़ें – मेरी नजर में आरक्षण का मतलब सत्ता में हिस्सेदारी से है : डॉ रामेश्वर उरांव
इसे भी पढ़ें – बिहार के आईने में 2024 की राष्ट्रीय तस्वीर
एटीएस थाने में यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज कर किया गया था
झारखंड एटीएस ने कोयलांचल के जिलों में सक्रिय अपराधी अमन श्रीवास्तव के गिरोह के 15 सदस्यों के खिलाफ एटीएस थाने में यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज कर किया था. अमन श्रीवास्तव के भाई अभीक श्रीवास्तव और बहनोई चंद्रप्रकाश रानू को पूछताछ के बाद एटीएस ने 18 जनवरी,2022 को अधिकारिक तौर पर बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. एटीएस की शुरुआती जांच में यह साक्ष्य आया था कि हवाला के जरिए अमन श्रीवास्तव ने रंगदारी के पैसे भाई अभीक, मंजरी श्रीवास्तव व बहनोई चंद्रप्रकाश रानू के खाते में ट्रांसफर किए थे.
इसे भी पढ़ें – पीएफआई पर बैन का असर, लालू यादव, सिद्धारमैया, येचुरी सहित कई विपक्षी नेताओं के रडार पर RSS
एटीएस ने इन 15 लोगों के खिलाफ किया था चार्जशीट
अभिक श्रीवास्तव (अमन श्रीवास्तव का भाई, कुंबा, हंटरगंज, चतरा), चंद्रप्रकाश राणू (एकमे इनकोर अपार्टमेंट, ब्रुकफील्ड, प्रेस्टिंग आइटी पार्क के समीप, बंगलुरु), विनोद कुमार पांडेय (सिलदाहा, जोरी, चतरा), जहीर अंसारी (मुस्लिम मुहल्ला, महावीर नगर, खलारी), असलम अंसारी (जाहीलटांड़, केरकाडीह चामा, खलारी), फिरोज खान (आजादनगर, खलारी, रांची, यह आंध्रप्रदेश के काकीनाड़ा से गिरफ्तार किया गया था।),सिद्वार्थ साहू (अंबिका अपार्टमेंट, तीसरा तल्ला, काली मंदिर रोड, वर्द्धमान कंपाउंड, लालपुर, रांची), सुनील कुमार शर्मा (हेमासार, श्रीडुंगरगढ़, बीकानेर, राजस्थान हवाला कारोबारी), आनंद पारीख (कालूबास, वार्ड नंबर 14, श्रीडुंगरगढ़, बीकानेर, राजस्थान हवाला कारोबारी), अनिल शर्मा (मुंदड़, नोखा, बीकानेर, राजस्थान हवाला कारोबारी), अनिल कुमार शर्मा (हेमासर, श्रीडंगरगढ़, बीकानेर, राजस्थान हवाला कारोबारी) व संदीप प्रसाद (बारा, कुर्था, अरवल बिहार वर्तमान में चटकपुर, रातू, रांची) शामिल थे.
इसे भी पढ़ें – कांग्रेस सांसद ने कहा, RSS पर भी PFI की तरह बैन लगे, गृह राज्य मंत्री टेनी ने कहा, कांग्रेस देशविरोधी ताकतों के बचाव में