Bermo: पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों के लिए आचार संहिता के तहत कई निर्देश जारी किए गए हैं. इसे लेकर उम्मीदवार भी अलर्ट हैं. इसमें एक निर्देश दीवार पर चुनाव स्लोगन लिखने को लेकर है. इसमें कोई भी अभ्यर्थी मकान मालिक की अनुमति के बाद भी उनके निजी भवन में नारे नहीं लिख सकते हैं. चुनाव चिन्ह का स्लोगन भी नहीं लिख सकते हैं. यदि अभ्यर्थी द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
इसके साथ ही यह निर्देश सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार और वृक्ष पर भी लागू है. इसमें कोई भी अभ्यर्थी या उसके समर्थक किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर और पोस्टर नहीं लगा सकते. चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार नारा और चिन्ह भी नहीं लिख सकते हैं. ऐसा कोई मामला आता है तो निवार्ची पदाधिकारी उसके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर सकते हैं. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए. उसमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए. वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या उसके झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होना चाहिए.
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किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाएगा, जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक निषेधात्मक आदेश लागू हो. जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग के बारे में पुलिस को जानकारी होनी चाहिए. जुलूस के समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए. ससमय आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा ना हो. जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिसे लेकर चलने पर प्रतिबंध है.
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