Bermo: खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत झारखंड सरकार के निर्देश पर बेरमो अनुमंडल कार्यालय परिसर तेनुघाट में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया. यह शिविर अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था. जिसका आज समापन हुआ. अनंत कुमार ने इस विशेष शिविर के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि, आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पर भी इस तरह का कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है. ताकि दूरदराज के कारोबारियों को अपने प्रखंड मुख्यालय में आवेदन करने के लिए सुविधा मिल सके.
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कारोबारियों से रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस लेने की अपील
अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट अनंत कुमार ने उपस्थित खाद्य कारोबारियों को अपने कारोबार को नियमित रूप से चलाने के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के महत्व को बताया. साथ ही सभी से रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस लेने का अपील की. उन्होंने बताया कि पंजीकृत या लाइसेंस निर्गत नहीं कराएंगे तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर 6 माह की जेल एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है. इसीलिए सभी को लाइसेंस लेना या अपने दुकान से सम्बंधित पंजीकण करना अनिवार्य है.
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खाद्य कारोबारियों ने पंजीकरण के लिए दिया आवेदन
आज गुरुवार के दिन कुल 155 खाद्य कारोबारियों ने पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है. जिसमें 73 आवेदकों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है. वहीं अनुज्ञप्ति के कुल 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसका निराकरण शिविर द्वारा कर दिया गया है.
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