बहुचर्चित रामगढ़ के गोला गोलीकांड मामले में मिली सजा
- अलग-अलग धाराओं में पांच साल और दो साल की सजा सुनायी
- ममता देवी को धारा 148 और 332 के तहत दो साल और धारा 333 और 307 के तहत पांच साल की सजा
- जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी
Hazaribagh : झारखंड के बहुचर्चित गोला गोलीकांड में हजारीबाग कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनायी है. कोर्ट ने मंगलवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए रामगढ़ विधायक ममता देवी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उनके साथ अन्य अभियुक्तों को भी कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में पांच साल और दो साल की सजा सुनाई है. रामगढ़ विधायक ममता देवी को धारा 148 और 332 के तहत दो साल और धारा 333 और 307 के तहत पांच साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सभी सजा एक साथ चलेगी.
ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था. व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल, विधायक ममता देवी, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को भादवि की धारा 147, 148,149, 341, 353, 324, 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506, 427 और 435 में दोषी पाया था.
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जानें क्या है पूरा मामला
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150- 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो व दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी. वहीं दो से तीन दर्जन लोग घायल हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी. गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग -अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल हैं.
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मामले में कुल 45 लोगों की गवाही दर्ज हुई थी
इस मामले में कुल 45 लोगों की गवाही हुई थी. घटना के बाद गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सरोज लकड़ा, अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी ने अपना पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा था.
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