Supaul : बिहार स्थित सुपौल के प्रतापगंज में गैंगरेप और हत्या के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. मामला 2019 का है. तीन साल बाद एडीजे – 6 पोक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने ये फैसला सुनाया है. इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को 8.5 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं. प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को गैंगरेप को अंजाम दिया गया था.
पुरुषों को पेड़ से बांधा और गैंगरेप किया
लड़की अपने परिवार के साथ मेला देखकर लौट रही थी. परिवार के सभी 9 लोगों को आरोपियों ने पकड़ लिया. इसके बाद हथियार के दम पर साइड में ले गए. सभी पुरुषों को पेड़ से बांध कर आंख पर पट्टी बांध दी थी. एक महिला और नाबालिग के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया था. इस दौरान एक महिला भागने का प्रयास करने लगी, तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी.
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स्केच के आधार पर गिरफ्तारी
गोली लगने से घायल पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के इंटर्नल पार्ट में चोट लगने की भी बात सामने आई थी. घटना के बाद भागे हुए अपराधियों को पीड़िता के बताए शक्ल- सूरत पर स्केच बनवाया गया था. इसके बाद 4 आरोपियों मो अलीशेर, मो अयूब, मो जमाल और अनमोल यादव को गिरफ्तार किया गया.
पोक्सो कोर्ट में चली सुनवाई
2019 में घटित इस घटना में पोक्सो कोर्ट में चली सुनवाई में बचाव पक्ष से नागेंद्र नारायण ठाकुर,संजय सिंह और बच्चन झा शामिल हुए. वहीं, पीड़िता की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने हिस्सा लिया. न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने मृतक महिला के परिजन को 8.5 लाख देने का भी निर्देश दिया है.
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