Patna: बिहार में शिक्षक बहाली से जुडी याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शिक्षक नियोजन में दिव्यांगों को आरक्षण देने का रास्ता साफ होने के साथ सब बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है. नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देकर कहा है कि वह दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण देने को तैयार है.
इसे भी पढ़ें- हेमंत ने कहाः वैक्सीन खत्म होने वाला है, गालियां देगी जनता
महाधिवक्ता ने रखा पक्ष
बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने पटना हाईकोर्ट में कहा है कि सरकार दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण देने को तैयार है. एडवोकेट जनरल ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर आश्वासन दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.
[wpse_comments_template]