Patna: बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव आयोग भी गाइडलाइन जारी कर रही है. नये गाइडलाइन के तहत प्रत्याशियों को न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या किसी न्यायालय में दर्ज आपराधिक मुकदमे से संबंधित घोषणा पत्र शपथ के रूप में देना होगा.
प्रमाणपत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है. प्रत्याशी भी इसे लेकर गंभीर हैं. वे आयोग की हर गाइडलाइन पर नजर बनाए हुए हैं. आयोग के अनुसार प्रत्याशियों के बारे में सूचनाएं फॉर्म क तीन और फॉर्म ख तीन में शपथ पत्र के रूप में भी देना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद और नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल द्वारा जारी प्रमाणपत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा.
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जानकारी के अनुसार विभिन्न पदों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से एक भी कम रहा, तो नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है. आयोग ने नामांकन से संबंधित सभी नियम निर्धारित कर दिए हैं. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके प्रस्तावकों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. 21 वर्ष से कम उम्र वाले मतदाता ना चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक बन पाएंगे. साथ ही उनका नाम संबंधित पंचायत और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में होना जरूरी है. आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तत्परता से लगी है.
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