Jamshedpur : दुष्कर्म के आरोप में पिछले करीब तीन माह से फरार चल रहे बिरसानगर थाना के एसआई रवि रंजन को सोमवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. जमशेदपुर कोर्ट से उनके अधिवक्ता शिव शंकर प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है. घटना के 84 दिनों बाद एसआई को अग्रिम जमानत मिली है. 23 अगस्त को जमशेदपुर कोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है.
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विदित हो कि बहरागोड़ा की रहने वाली एक शादीशुदा युवती ने बिरसानगर के एसआई रवि रंजन के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए आठ जुलाई को साकची महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जांच में दुष्कर्म का आरोप सही पाया गया था. पर 17 मई को पीड़िता से दुष्कर्म करने वाला आरोपी एसआई 29 जून से ही छुट्टी लेकर फरार है और पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा सकी है. इस बीच आरोपी दारोगा की गिरफ्तारी के लिए बिहार समेत कई जगह छापामारी की गई थी.