Ranchi : बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक और मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है. बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में एक डेलीगेट ने राज्यपाल से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन के स्टोन माइनिंग लीज लेने के मामले में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत अयोग्य घोषित करने की अपील की. वहीं अनुच्छेद 191 ई के तहत विधानसभा से उनकी सद्स्यता रद्द करने की मांग की. इस संबंध में बीजेपी ने एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा.
रघुवर दास ने गुरुवार को उठाया था मामला
गौरतलब है कि रघुवर दास ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को उठाया था. बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम माइनिंग लीज लिया है. उन्होंने रांची के अनगड़ा मौजा के खाता नंबर 187, प्लॉट नंबर-82 में अपने नाम से पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है. इस खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे. उनके सीएम बनने के बाद 16 जून 2021 को पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए एलओआई जारी किया गया. 10 जुलाई 2021 को खनन योजना की स्वीकृति दी गई और फिर हेमंत सोरेन ने 9 सितंबर 2021 को SEIAA को आवेदन भेजा. 14 से 18 सितंबर 2021 को हुई SEIAA की 90वीं बैठक में पर्यावरण स्वीकृति की अनुसंशा की गई. मुख्यमंत्री द्वारा किया गया यह कार्य गृह मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन है. साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) (डी) के तहत आपराधिक कृत्य है.
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अपने फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करने का मामला
बीजेपी ने कहा कि हेमंत सोरेन दो साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं और वे सरकारी सेवक के रूप में आते हैं. यह आश्चर्य की बात है कि खान विभाग सीएम के अंदर है. वहीं विभाग उन्हें पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति के सैद्धांतिक सहमति का पत्र जारी करता है. जिला कार्यालय उसकी खनन योजना को स्वीकृत करता है और उनके अंदर का खान विभाग पर्यावरण स्वीकृति की अनशंसा भी देता है. यह भ्रष्ट आचरण का अकाट्य प्रमाण है. यह अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग है, जो धारा 7(ए) भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दंडनीय अपराध है.
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