Bokaro : राजीव रंजन की कोर्ट ने शुक्रवार को 13 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने में दोषी सूरज कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी युवक बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जरवा गांव का रहने वाला है. घटना 20 अक्टूबर 2020 के सुबह की है जब पीड़ित बच्ची सहेली के साथ ट्यूशन के लिए अंबेडकर नगर जा रही थी. ट्यूशन जाने के क्रम उसे शौच लगा, तो सहेली को छोड़ वो घर के लिए लौट गई. ट्यूशन खत्म होने के बाद सहेली ने पीड़ित बच्ची की मां से फोन पर पीड़िता के घर जाने की बात पूछी तो घर वाले चौंक गए. फिर उसकी खोजबीन शुरु हुई. तो पता चला कि कई बार सूरज नामक युवक के साथ उसे देखा गया है. सूचना के आधार पर परिजन जब सूरज के घर पहुंचे तो वह घर से फरार मिला. उसका मोबाइल भी बंद पाया गया. परिजनों ने बोकारो थर्मल थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी के साथ मासूम बच्ची को भी बरामद किया. पुलिस ने जब कोर्ट में बच्ची का 164 का बयान करवाया तो यह बात सामने आई कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है.
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