Bokaro : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के कोर्ट ने सोमवार को बाबूडीह मिहिर महतो हत्याकांड के 8 दोषियों को उम्रकैद का सजा सुनाया है. सजा पाए दोषियों में बाबूडीह रंगागड़ा निवासी 75 वर्षीय बैकुंठ महतो, 56 वर्षिय धनेश्वर महतो, 53 वर्षीय राखोहरी महतो, 52 वर्षीय भूखलचंद्र महतो, 50 वर्षीय लालू महतो, 50 वर्षीय दुखु महतो, 45 वर्षीय शंकर महतो, 42 वर्षीय हरिपद महतो शामिल है. कोर्ट ने सभी को दस-दस हजार रुपए जुर्माना देने का भी आदेश दिया है, जिसे मृतक मिहिर महतो के आश्रित को दिया जाएगा. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी है. लोक अभियोजक ने बताया कि सजायाफ्ता दोषियों ने जमीन विवाद में 50 वर्षीय मिहिर महतो की पीट-पीटकर हत्या कर दिया थी.
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28 अक्टूबर 2019 को जमीन विवाद में हुई थी घटना
28 अक्टूबर 2019 दोपहर डेढ़ बजे सजायाफ्ता सभी 8 दोषी मृतक के जमीन पर कब्जा कर घर बनाने में लगे हुए थे. इस बात की भनक लगने पर मृतक मिहिर महतो मौके पर पहुंचे. उन्होंने विरोध किया, विरोध के प्रतिरोध में दोषियों ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर वहीं पर मिहिर को अधमरा कर दिया. चीख पुकार सुनकर गांव वाले एकत्र हुए. लहूलुहान मिहिर महतो को उठाकर अनुमंडल अस्पताल चास ले जाया गया. वहां से सदर अस्पताल रेफर किया गया, परंतु गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया. अगली सुबह 29 अक्टूबर को मिहिर महतो ने रिम्स में दम तोड़ दिया. इधर मृतक के चचेरे भाई संतोष महतो के लिखित शिकायत पर पिंड्राजोरा पुलिस ने 8 दोषियों के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस अनुसंधान पूरा कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया, जिसके आधार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद का सजा सुनाया है.
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