Ranchi/Delhi: कैश देकर PIL मैनेज करने के केस में जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में अमित अग्रवाल की अधिवक्ता रंजिता रोहतगी ने कहा कि, मेरे क्लाइंट को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने राजीव कुमार की शिकायत की. साथ ही अमित अग्रवाल की वकील की ओर से कहा गया कि जब इस केस से जुड़े आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार को बेल मिल गई है, तो उन्हें भी बेल दी जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा है कि अमित अग्रवाल को बेल क्यों न दी जाए. जिसपर अदालत में ED की ओर से कहा गया कि हम इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करेंगे. अब इस केस की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कैश कांड के षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश को अमित अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. अमित अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि जबरन वसूली के मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता थे और उनकी शिकायत व कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था. लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया.
इसे भी पढ़ें – कांके अंचल के हल्का कर्मचारी से मारपीट मामला : रांची के सभी हल्का कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम