Ranchi : कैश कांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट से तीनों विधायकों को बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को विधि सम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया. साथ ही विधायकों की याचिका स्वीकृत कर दी. इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. (पढ़ें, बजट सत्र : सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, नियोजन नीति पर जवाब नहीं मिला, तो विस में होली नहीं खेलेगी बीजेपी)
राजेश कच्छप ने जीरो FIR के खिलाफ खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
ज्ञात हो कि कांग्रेस के विधायक कुमार जय मंगल ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विकसल नमन कोंगाड़ी पर मामला दर्ज करवाया था. इसके बाद कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में करायी गयी जीरो FIR के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी. जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई और तीनों विधायकों को राहत दी गयी.
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