निशिकांत की पत्नी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक हटवाने कोर्ट गयी सरकार
देवघर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज
अवर निबंधक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर देवघर के टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी. प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन में क्रेता, विक्रेता और पहचानकर्ता के अलावा गवाहों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गयी है. टाउन थाना देवघर ने आईपीसी की धारा 420 , 406 , 467 , 468 471 और 120 (B) तहत प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले की जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर जीशान अख्तर को दिया गया है. इसे भी पढ़ें-मुश्किल">https://lagatar.in/nishikant-in-trouble-registration-of-wifes-land-purchase-canceled-fir-will-be-filed-ed-will-also-be-written-for-investigation/18995/">मुश्किलमें निशिकांत, पत्नी की जमीन खरीद का निबंधन रद्द, होगी FIR, ED को भी जांच के लिए लिखा
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की गई थी शिकायत
दरअसल जिला प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है. देवघर में एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 को की गयी थी. इसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है. निशिकांत दुबे की पत्नी पर आरोप था कि उन्होंने सिर्फ तीन करोड़ कैश देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली. जबकि जमीन की स्टाम्प वैल्यू 18 करोड़, 94 लाख, 16 हजार रुपये है. मामले को लेकर देवघर निवासी शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने डीसी देवघर के अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत की थी. शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामले की जांच करायी जा रही थी. जांच में आरोप सही पाया गया है.

Leave a Comment