Dhanbad: अनुमंडल पदाधिकारी [SDO] प्रेम कुमार तिवारी के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह एवं जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में स्टेशन रोड की 16 दुकानों में 23 जुलाई को छापामारी की गई. छापामारी में सात दुकानों से प्रतिबंधित पान मसाला एवं तम्बाकू उत्पाद मिले, जिसे जब्त कर लिया गया. साथ ही दुकानों से 1050 रूपए जुर्माना वसूला गया. इस क्रम में स्टेशन रोड की एक दुकान के समीप दो व्यक्ति धुम्रपान करते हुए पाए गए, जिनसे 100 – 100 रूपए जुर्माना वसूला गया.
छापामारी दल में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के राहुल कुमार एवं शुभांकर मैत्रा व सोशल वर्कर मौजूद थे. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सरकार द्वारा 11 ब्रांड के पान मसाले रजनीगंधा, राजनिवास, पान पराग, शिखर, दिलरूबा, मुसाफिर, मधुपान, विमल, बहार, सोहरत और पान पराग प्रीमियम पान मसाला को प्रतिबंधित किया गया है. छापामारी के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने होटल मालिकों, खाद्य कारोबारियों को आदेश दिया कि वे अपने प्रतिष्ठान, होटल इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे. नियमित रूप से मास्क, हैंड ग्लब्स, हेयरनेट एवं सैनिटाइजर तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन सख्ती से करें.
साथ ही बताया कि बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के संचालन गैरकानूनी है. जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता है और वे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही कारोबार चला रहे हैं, उन्हें आदेश दिया गया कि वे अपना लाइसेंस जल्द से जल्द बनवा लें. पकड़े जाने पर अर्थदंड के साथ खाद्य सुरक्षा की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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