Kolkata : पश्चिम बंगाल में चुनावी गहमागहमी के बीच सीबीआई ने आइ कोर चिट फंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव एवं बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय को समन भेज कर तलब किया है. बता दें कि बंगाल में भाजपा चिट फंड घोटालों का मुद्दा लगातार उठा रही है. भाजपा नेताओं ने शुक्रवार से वादे करने शुरू किये हैं कि सत्ता में आने पर चिट फंड में जमा सभी लोगों के पैसे लौटाये जायेंगे. कहा जा रहा है कि इसी के मद्देनजर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की सक्रियता बढ़ गयी है.
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पार्थ चटर्जी को 15 मार्च को बुलाया गया है
सीबीआइ के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने आईकोर ग्रुप आफ कंपनीज से जुड़े पोंजी घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी को तलब किया है. उन्हें 15 मार्च को कोलकाता कार्यालय में सीबीआइ टीम के समक्ष पेश होने को कहा गया है. इस पर चट्टोपाध्याय ने सफाई दी कि मैंने भारी वेतन वाली नौकरी व सुविधाएं छोड़ राजनीति में कदम रखा है.
मैं पाक-दामन हूं. जहां बुलाया जायेगा, वहां जाऊंगा. इसके साथ ही आइ कोर के अलावा बहुचर्चित सारधा घोटाला चिट फंड मामले में सीबीआइ ने बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्र को प्रवर्तन निदेशालय ने 18 मार्च को बुलाया है. तृणमूल के इन दोनों नेताओं के अलावा सीबीआइ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर के पति व ससुर को कोयला चोरी के मामले में समन जारी किया है.
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पार्थ चट्टोपाध्याय ने वित्तीय फायदे लिये हैं या नहीं
सीबीआइ ने निवेश पर उच्च लाभ देने की पेशकश कर लोगों से कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपए जुटाने के मामले में आइकोर समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था. चटर्जी पूर्व में आइकोर समूह द्वारा आयोजित कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में कथित तौर पर उपस्थित रहे थे. तब वे राज्य के उद्योगमंत्री थे. सीबीआइ यह जांच कर रही है कि पार्थ चट्टोपाध्याय ने वित्तीय फायदे लिये हैं या नहीं. इस बीच, चटर्जी ने कहा कि उन्हें अब तक सीबीआइ से इस तरह को कोई नोटिस नहीं मिला है.
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मदन मित्र को सारधा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया
दूसरी ओर, कमरहट्टी सीट से चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्र को सारधा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है. उन्हें ईडी के दफ्तर में 18 मार्च को दस्तावेजों के साथ पहुंचने को कहा गया है. सारधा घोटाला मामले में सीबीआइ ने 2014 में मदन मित्र को गिरफ्तार किया था. तब वे राज्य के परिवहन मंत्री थे. उन्हें सितंबर 2016 में जमानत मिली. अब ईडी ने इस मामले में हवाला लेन-देन के लिहाज से जांच शुरू की है. सीबीआइ ने बनर्जी की पत्नी रुजिरा और पत्नी की बहन मेनका गंभीर से ईसीएल से कथित अवैध कोयला खनन मामले में हाल में पूछताछ की थी