Chaibasa (Sukesh Kumar) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा के न्यायालय में मंझारी थाना कांड सं0- 02 /2021 के प्राथमिक अभियुक्त मिथुन पान व उनके पिता सुभाष पान बड़कीमारा गांव निवासी को धारा 307 भादवि में सात वर्ष की कारावास एवं 10,000/- रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. यह कांड वादी जोगेन तियू के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था. वादी जोगेन तियू एवं अभियुक्तों के बीच कुत्ता को मारने को लेकर विवाद हुआ था. जिससे अभियुक्त मिथुन पान एवं अभियुक्त सुभाष पान द्वारा वादी जोगेन तियू को लाठी-डंडा से मारपीट कर सिर फाड़ दिया गया था. कांड में अनुसंधान के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी, लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार, सदर कोर्ट चाईबासा द्वारा पैरवी की गई है.
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