Ranchi: अपर बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण और वहां मौजूद मार्केटिंग कांप्लेक्स की पार्किंग के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट ने चैंबर ऑफ कॉमर्स और रांची नगर निगम से पूछा है कि अपर बाजार में ऐसे कितने मार्केटिंग कांप्लेक्स हैं, जिसके पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. बुधवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने कहा कि अपर बाजार गलियां संकरी हैं, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके, इसके अनुसार यहां की सड़कें भी होनी चाहिए. अदालत कहा कि हमें यह तय करना होगा कि अपर बाजार में फायर ब्रिगेड गाड़ी आसानी से पहुंच सके. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
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अपर बाजार में ज्यादातर मार्केटिंग कांप्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था नहीं
सुनवाई के दौरान प्रार्थी पंकज यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि अपर बाजार में ज्यादातर मार्केटिंग कांप्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जिनके पास पार्किंग की जगह है, उसमें पार्किंग स्थल में दुकानें खोल दी गयी हैं. इस कारण परेशानी होती है. नियमों के अनुसार सभी व्यावसायिक भवनों का निर्माण नहीं किया गया है. अपर बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण सड़कों की चौड़ाई आधी हो गयी है, जिसकी वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है. यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो वहां फायर ब्रिगेड के वाहन कई मोहल्ले में नहीं पहुंच सकेंगे.
सुनवाई के दौरान अदालत को रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि अपर बाजार के 325 भवनों को नोटिस दिया गया है. कई लोगों ने जवाब दिया है और उनके मामले पर सुनवाई जारी है. अपर बाजार में यातायात सुगम बनाने के लिए नो पार्किंग जोन के साथ कई सड़कों पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी गयी है. अपर बाजार में कुछ नया पार्किंग स्थल भी बनाने का प्रयास है.