Ranchi : झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MNREGA) के तहत राज्य में काम करने वाले अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है. इस संबंध में इस संबंध में बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग ने पत्र जारी किया है. जारी पत्र में अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों को श्रम विभाग ने तय की गयी न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप भुगतान करने को कहा है. इस संबंध में सभी जिला के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिख गया है. ज्ञात हो कि अप्रैल 2021 में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार की ओर से राज्य में न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण किया था. इसके तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की गयी थी. इसका लाभ मनरेगा योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में लगे अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों को नहीं मिल रहा था.
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यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से लागू की गयी है
विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार अर्द्धकुशल 287.90 रुपये और कुशल श्रमिकों को 379.51 रुपये का भुगतान किया जाता था. श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण के अनुरूप ही मनरेगा योजना में कार्यरत अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिकों का मजदूरी भुगतान किया जायेगा. योजना में काम कर रहे अर्द्धकुशल श्रमिकों को 287.90 रुपये के स्थान पर 326.16 रुपये भुगतान किया जायेगा. वहीं कुशल श्रमिकों को भी 379.51 के स्थान पर 429.94 रुपये का भुगतान किया जायेगा. यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से लागू की गयी है.
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मनरेगा योजना में सामग्री मद से किया जाता है श्रमिकों को भुगतान
मनरेगा योजना में कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों का मजदूरी भुगतान सामग्री मद से किया जाता है. राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और कुआं निर्माण में निर्माण मजदूर काम करते हैं. निर्माण मजदूर कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के कैटेगरी में आते हैं. उन्हें अब बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान किया जाएगा. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को पत्र निर्गत किया है.