Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह के दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरिडीह के नगर निगम के आयुक्त को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने उन्हें 17 नवंबर को कोर्ट के समक्ष सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. प्रार्थी धीरज कुमार गुप्ता एवं अन्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुजित कुमार सिंह ने बताया कि गिरिडीह नगर निगम के द्वारा दाखिल जवाब पर नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि दुकानदारों को किस जगह दुकानें दी जायेगी. सरकार की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा.
करीब दो दशक से दुकानें थीं
दरअसल गिरिडीह नगर निगम के द्वारा शहर में नए कार्यकाल का निर्माण किया जा रहा है. जिस जगह निर्माण कार्य हो रहा है वहां करीब दो दशक से दुकानें थीं. जिन्हें हटा दिया गया है. दुकानों को हटाये जाने के खिलाफ दुकानदारों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी. जिसे एकल पीठ निष्पादित कर चुका है. एकल पीठ के आदेश के बाद दुकानदारों ने LPA दाखिल की है. जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच सुनवाई कर रहा है.
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