Ranchi : ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में नीति का निर्धारण किया है. इसके तहत विधायक अब 10 करोड़ तक लागत वाली सड़क निर्माण की अनुशंसा कर सकेंगे. विधायकों की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री सड़क योजना से सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का काम किया जा सकेगा. ग्रामीण सड़कों के मरम्मत कार्य की मांग विधायकों की ओर से बजट सत्र में किया गया था. यह राज्य संपोषित योजना है.
उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी कर सकते है अनुशंसा
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 490 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत प्रत्येक विधायक की अनुशंसा के आलोक में 10 करोड़ तक की राशि से सड़कों का निर्माण या सुदृढ़ीकरण किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनने वाली सड़कों के लिए बनी नीति के तहत उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी किसी सड़क का निर्माण या सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा के आलोक में पथ निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है.
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