Jamshedpur : नागरिक सुविधा मंच के संयोजक शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा चिन्हित जमीन को जुस्को ने जानबूझ कर बंद कर दिया है. जुस्को के खिलाफ रविवार को बिष्टुपुर थाना में धारा 353 के तहत सड़क जाम करने का केस किया जाएगा. थाना में मामला दर्ज नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. शशि मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को डीसी को ज्ञापन सौंप कर इसकी जानकारी दे दी है. आम आदमी को जाम के एवज में 353 के तहत जेल भेजा जा सकता है तो फिर जनता को रोड बन्द कर इतनी बड़ी परेशानी देने पर क्यों नहीं जुस्को अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है.
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शशि मिश्रा ने कहा कि जुबली पार्क गेट खोलने के उद्देश्य को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से आठ सितंबर को जुस्को प्रबंधन से मिले थे. जुस्को अधिकारियों को ज्ञापन देकर जनहित में जुबली पार्क गेट खोलेने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि 80 वर्षों से यह नागरिक सुविधा के लिए जमशेदपुर के आवागमन का रास्ता था, जिसे जानबूझ कर के बंद किया गया है. यह 20 अगस्त 2005 टाटा लीज सरकार के समझौते का घनघोर उल्लंघन है. वहीं शिड्यूल 3 के अंतर्गत भी आता है. नक्शे में दर्शाया भी गया है किसी भी जमीन, मैदान, आवासीय, कृषि या सड़क के जमीन का नेचर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है. जब तक कि सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं करती है.