NewDelhi : राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका रद्द कर दी. यानी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर बने रहेंगे.
Delhi High Court dismisses the petitions challenging the appointment of Gujarat-cadre IPS officer Rakesh Asthana as Delhi Police Commissioner and extension of his service by a year.
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— ANI (@ANI) October 12, 2021
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रिटायरमेंट से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया
बता दें कि 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर में लाया गया था. बीएसएफ के महानिदेशक अस्थाना को इसी साल 31 जुलाई को रिटायरमेंट से चार दिन पहले, 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. इसके साथ ही उनके सेवाकाल को एक साल के लिए विस्तार भी दिया गया था.
जान लें कि याचिकाकर्ता ने नियमों का उल्लंघन करार देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसले पर मुहर लगा दी है. राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गयी थी. अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका एक एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी थी. लेकिन की SC ने इस मामले को हाईकोर्ट के सामने ले जाने का फरमान सुनाया था.
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बदले की भावना से दाखिल की गयी याचिका
अस्थाना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बेंच के सामने दावा किया कि याचिकाकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) था जो सामने नहीं आना चाहता और व्यक्तिगत बदले की भावना रखता है. केंद्र और अस्थाना दोनों ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) मामले में दायर की गयी याचिका पर आपत्ति जतायी थी.
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