Ranchi : साहिबगंज जिले में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद झारखंड के सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जमानत देने से ईडी की विशेष कोर्ट ने इंकार कर दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. बता दें कि जमानत याचिका में सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किये थे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया था. वहीं ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस करते हुए पंकज मिश्रा के अधिवक्ता की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था और अदालत से आग्रह किया था कि जमानत नहीं दिया जाये.
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जून 2020 के टेंडर विवाद में केस दर्ज किया गया था
बता दें कि इस मामले में पंकज मिश्रा पर चार जून को केस दर्ज किया था. उनपर साहिबगंज जिला के बरहरवा थाना में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में ईडी ने शंभु नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था. शंभु ने ईडी को दिये अपने बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया था. साहिबगंज के बरहरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था. जिसे ईडी ने टेकओवर किया है.
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