LagatarDesk : को-लोकेशन घोटाला मामले में सेबी ने सख्त रवैया अपनाया है. सेबी ने देश के सबसे बड़े एक्सचेंज एनएसई, एनएसई की पूर्व सीईओ समेत कई लोगों पर जुर्माना लगाया है. इसी कड़ी में एनएसई पर सेबी ने 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है. वहीं एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़, सुब्रमण्यम आनंद पर 5 और रवि वाराणसी पर 5 करोड़ का जुर्माना ठोका है. को-लोकेशन मामले में ही सेबी ने वे2वेल्थ ब्रोकर्स पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया है. (पढ़ें, भगवान जगन्नाथ हुए स्वस्थ, दर्शन को उमड़े हजारों श्रद्धालु, 1 जुलाई को होगा रथ मेला का आयोजन)
एनएसई घोटाले में सीबीआई ने 2018 में एफआईआर की थी दर्ज
बता दें कि एनएसई घोटाले में सीबीआई ने 2018 में एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें सेबी ने संस्थाओं, अधिकारियों सहित कुल 18 लोगों को दोषी पाया है. सेबी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी लोगों पर कुल 43.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
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क्या है को-लोकेशन सुविधा
एनएसई की तरफ से दी जाने वाली को-लोकेशन सुविधा के तहत ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज परिसर के भीतर अपने सर्वर रख सकते हैं. ताकि उन्हें बाजार में होने वाले लेनदेन तक त्वरित पहुंच मिल पाये. इसकी मदद से वह और तेजी से शेयर बाजार में हो रही हलचल का पता लगा सकें और फायदा उठा सकें. जांच में सामने आया था कि कुछ ब्रोकरों ने एनएसई के कुछ भीतरी लोगों के साथ मिलकर को-लोकेशन प्रणाली का दुरुपयोग किया और इस तरह अप्रत्याशित लाभ अर्जित किये. जांच में एल्गोरिदम में छेड़छाड़ की बात सामने आयी थी.
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