Jamshedpur : साकची स्थित राजेन्द्र विद्यालय के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने मोर्चा खोल दिया है. बीते दिनों स्कूल के बच्चों का मोबाइल जब्त करने और भारी-भरकम जुर्माना वसूलने का मामला प्रकाश में आया था. वहीं अब उक्त विद्यालय की ओर से अपने कैम्पस का व्यावसायिक उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है. इसकी शिकायत शुक्रवार को अभिभावक संघ ने जिले के उपायुक्त सूरज कुमार से की है. शिकायत में झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का हवाला दिया गया है. संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की कंडिका 12 (1) (घ) में यह प्रावधान है कि कोई भी स्कूल अपने परिसर का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के लिए ही कर सकेगा.
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इसी तरह झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 7 अ (3) में भी यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के लिए किया जाएगा और विद्यालय परिसर में अवस्थित क्रियोस्क से पुस्तक या अन्य सामग्री अथवा वर्दी और जूते आदि के क्रय के लिए अभिभावकों/छात्र-छात्राओं को बाध्य नहीं करेगा. लेकिन राजेन्द्र विद्यालय, साकची प्रबंधन द्वारा स्कूल परिसर में वर्षों से केनरा बैंक और दो एटीएम का संचालन करवा परिसर का व्यावसायिक उपयोग कर लाभ अर्जित कर रहा है, जो नियमावली एवं अधिनियम का उल्लंघन है. उन्होंने जिला प्रशासन से झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 7 अ (4) व (5) के तहत न्याय उचित कार्रवाई करने की मांग की.