Haryana : हरियाणा सरकार ने मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फ़ैसला लिया है. जिसके बाद अब हरियाणा में कोर्ट के फैसले हिंदी भाषा मे आयेंगे. जो हिंदी भाषी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. हरियाणा सरकार के द्वारा हिंदी राजभाषा संशोधन एक्ट को गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है. यह फैसला 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जायेगा.
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कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में आने से स्थानीय लोगों को होती है दिक्कत
गौरतलब है कि हरियाणा में ज्यादा हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता हैं, कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में आने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती है. सरकार के पास भी इस संबंध में कई शिकायतें आयी थी,जिसके बाद हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनवरी 2022 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. जिसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था. अब राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है.
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हिंदी को हरियाणा का आधिकारिक भाषा बनाया गया
बता दें कि हरियाणा में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था. जिसके बाद हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया. तब से हिंदी का उपयोग ज्यादातर प्रशासनिक दस्तावेजों में मुख्य भाषा के रूप में किया जा रहा है. पहले ये सभी आर्डर पंजाबी भाषा मे आते थे, जिसमें अब बदल दिया गया है.
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